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कैथल (Kaithal)

राइट टू सर्विस के दायरे में आने वाली सेवाओं में विलंब होने पर होगी ऑटो अपील

डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि खुशहाल हरियाणा-समृद्ध हरियाणा थीम के साथ हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर सुशासन की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए जा रहे है। हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन के तहत एक और नई पहल करते हुए आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सेवा के अधिकार में सरकारी सेवाओं की समयबद्धता अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्यता सुनिश्चित की गई है।

डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया आस पोर्टल आमजन के लिए काफी लाभकारी है। अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेंट अथॉरिटी में चला जाएगा। अपीलेंट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होने पर आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए है।

डीसी ने कहा कि आमजन से सीधे जुड़े सरकारी विभागों की अधिकतर सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई है। इनमें से कई सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है। राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है।

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