सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, तो प्रदर्शन करने वालों से होगी वसूली- हरियाणा सरकार
चंडीगढ़. हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक या निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान के मामले में संपत्ति क्षति वसूली कानून 2021 में निर्धारित किए गए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया. यह निर्देश 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले आया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने नागरिक और पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किया. सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे गए पत्र में प्रसाद ने कहा है कि यह सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाए कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों से की जा सकती है.
पुलिस और सेना की 114 कंपनियां तैनात, हरियाणा में CCTV से निगरानी, ड्रोन से रखी जा रही नजर
चंडीगढ़(atal hind)हरियाणा सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की कुल 114 कंपनियां तैनात की हैं. किसान आंदोलन में अधिकतर किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं.एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि हरियाणा पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय लागू किए हैं. प्रवक्ता ने कहा, ‘विभिन्न जिलों में कुल 114 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें अर्द्धसैनिक बलों की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां शामिल हैं.’ उन्होंने कहा कि ये टुकड़ियां दंगा-रोधी उपकरणों से लैस हैं और उन जिलों में तैनात हैं जो संवेदनशील हैं और पंजाब की सीमा से लगे हैं.
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