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बीजेपी को सुप्रीम अदालत से मिली हार ,चंडीगढ़ मेयर बनाये आप उम्मीदवार

बीजेपी को सुप्रीम अदालत से मिली हार ,चंडीगढ़ मेयर बनाये आप उम्मीदवार

BJP gets defeated by Supreme Court, AAP makes Chandigarh Mayor candidate

नई दिल्ली. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। बीजेपी समर्थक अनिल मसीह को भारत की सुप्रीम अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने का दोषी करार देकर बीजेपी को करारा झटका दिया है।

अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव के लिए फिर मतगणना होगी और सभी अमान्य वोट मान्य माने जाएंगे। इस दौरान SC ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी फटकारा।  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के कुलदीप कुमार को पिछले महीने के चंडीगढ़ मेयर चुनाव का वैध विजेता करार दिया.AAP should become Chandigarh mayor candidate

Chandigarh Mayor Election: Presiding Officer admits to marking ballot papers

इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा ‘आप’ नेता के पक्ष में आठ वोटों को जानबूझकर अमान्य करने और खारिज करने के कारण कई सप्ताह तक चला विवाद खत्म हो गया. मसीह को अदालत की अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा. उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक सेल के पूर्व सदस्य पर कड़ी कार्रवाई करने और बार-बार मुकदमा चलाने की चेतावनी दी थी. कोर्ट अपनी जांच में यह पाया कि चुनाव अधिकारी ने अदालत से झूठ बोला है.

BJP gets defeated by Supreme Court, AAP makes Chandigarh Mayor candidate सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “वीडियो फुटेज को हमने देखा, जिससे लगता है कि चुनाव अधिकारी ने उन 8 बैलेट पेपर्स पर निशान बनाए थे, जो कुलदीप कुमार के पक्ष में थे.” अदालत ने कहा, “19 फरवरी की सुनवाई में अधिकारी ने माना कि आठ मतपत्रों को, जो उनके हिसाब से खराब थे, उन पर उन्होंने हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान भी बनाए थे.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया. कल सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजे भुगतने को चेताया था.” सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, “सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार (कुलदीप कुमार) को दिए गए थे. वोट अमान्य नहीं थे, बल्कि ऑफिसर का बर्ताव कानून के खिलाफ था. इसलिए हमने मेयर चुनाव के पुराने नजीते को रद्द कर दिया, जो कि कानून के हिसाब से नहीं था.”
सीजेआई ने कहा कि मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया है इस बात को भी रिकॉर्ड पर रख रहे हैं. उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता ने पहले दोबारा मतदान की मांग की थी, लेकिन हमारा मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करना गलत होगा. 8 वोट जिन्हें रद्द किया गया था, उन्हें सही माना जायेगा. 12 वोट जो पहले सही थे, उनको मिलाकर टोटल 20 वोट होते हैं.” इसके बाद शीर्ष अदालत ने आप के उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया.

अनिल मसीह ने बताया- क्यों लगाए थे क्रॉस के निशान

सुप्रीम कोर्ट ने  वीडियो फुटेज देखकर कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ बैलेट पेपर पर कुछ निशान बनाए थे। CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि ये क्या करते हो। इसपर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने क्रॉस के निशान इसलिए लगाए थे, क्योंकि मतपत्र डिफेक्टेड थे। SC ने अनिल मसीह से पूछा कि बैलेट पेपर कहां डिफेक्ट हैं?

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