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Kurukshetra Lok Sabha constituency-कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक 6 मई तक  नामांकन पत्र दाखिल करें

 6 मई तक लोकसभा चुनाव के लिए किया जा सकता है नामांकन–उम्मीदवारों को कुरूक्षेत्र डीसी एवं आरओ के पास जमा करवाना होगा नामांकन :-जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पंवार

 

-सामान्य श्रेणी के लिए 25 हजार रुपए तथा एससी के लिए 12 हजार 500 रुपए की जमानत राशि

कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक 6 मई तक  नामांकन पत्र दाखिल करें

कैथल, 4 मई (अटल हिन्द ब्यूरो )

  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को डीसी एवं आरओ कुरुक्षेत्र को अपने नामांकन जमा कराने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे आनलाइन फार्म भरने उपरांत उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। आगामी 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी जबकि 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके उपरांत शनिवार 25 मई को मतदान होंगे तथा मंगलवार 4 जून का मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे। नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रातः: 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत पंवार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को चुनाव की जमानत राशि 25 हजार रुपए जमा करवानी होगी तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय 12 हजार 500 रुपए जमा करवाने होंगे। यह राशि नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन पत्र जमा करवाते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार लोगों को अंदर ला सकता है। आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, इसे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, संपत्ति के अलावा फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ कोई एफआईआर दर्ज है तो उसकी भी जानकारी भी देनी होगी।

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