मोदी सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध के लिए ब्रिटिशकालीन कानून का उपयोग किया
नई दिल्ली: किसान अपना विरोध शुरू करने के लिए तैयार हैं, इसे देखते हुए पिछले हफ्ते पंजाब में इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध करने की शक्तियां देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कानून, एक ब्रिटिश युगीन कानून है.
Modi government used British era law to ban internet रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सार्वजनिक आपातकाल’ और ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ के संदर्भ में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पिछले सप्ताह से पटियाला, एसएएस नगर, बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, मनसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में 20 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट निलंबित कर दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने द हिंदू से पुष्टि की कि केंद्र सरकार के पास नियमों के तहत ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति है और पंजाब सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है. इस बीच भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.
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