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SCHOOL NEWS-भगवा कब से स्कूलों में हिंदू  पोशाक बनी ? , भगवा के नाम पर स्कूल पर हमला ,, तोड़फोड़ और स्कूल  के कर्मचारियों के साथ मारपीट 

भगवा कब से स्कूलों में हिंदू  पोशाक बनी ? भगवा के नाम पर स्कूल पर हमला ,, तोड़फोड़ और स्कूल  के कर्मचारियों के साथ मारपीट

 

Since when did saffron become Hindu uniform in schools? Or attack on the school in the name of saffron, vandalism and assault on school staff.
नई दिल्ली: तेलंगाना के मंचेरियाल जिले में एक मिशनरी स्कूल में कुछ छात्रों के ‘भगवा कपड़े’ पहनने पर शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर आपत्ति जताने पर एक धार्मिक संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया मामला तब और बढ़ गया जब किसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि प्रिंसिपल कैंपस में ‘हिंदू पोशाक’ पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं. इसके तुरंत बाद भीड़ ने स्कूल पर हमला कर दिया., तोड़फोड़ और स्कूल  के कर्मचारियों के साथ मारपीट की.
 रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंसिपल ने परिसर में धार्मिक पोशाक पहने कुछ छात्रों से पूछताछ की थी. छात्रों के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल समेत दो स्टाफ सदस्यों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
हैदराबाद से लगभग 250 किलोमीटर दूर कन्नेपल्ली गांव में ब्लेस्ड मदर टेरेसा हाई स्कूल के अधिकारियों ने कहा है कि केरल के रहने वाले प्रिंसिपल जैमोन जोसेफ ने दो दिन पहले देखा कि कुछ छात्र स्कूल में भगवा कपड़े पहनकर आए हैं. जब उन्होंने छात्रों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे 21 दिवसीय अनुष्ठान हनुमान दीक्षा का पालन कर रहे हैं. इसके बाद प्रिंसिपल ने उनसे अपने माता-पिता को स्कूल लाने के लिए कहा ताकि वह इस पर चर्चा कर सकें.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा कपड़े पहने लोग ‘जय श्रीराम’ के नारे लगा रहे हैं और खिड़की के शीशे तोड़ रहे हैं और डरे हुए शिक्षक हाथ जोड़कर उनसे रुकने का आग्रह कर रहे हैं. पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों को स्कूल के गलियारों से हटाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.
एक अन्य वीडियो में भीड़ को परिसर में मदर टेरेसा की मूर्ति पर पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया है.
पुलिस ने स्कूल प्रबंधन पर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है.
वहीं, तोड़फोड़ करने वालों पर आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 427 (नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 452 (किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से घर में घुसना), 506 (आपराधिक धमकी) और 143 (गैरकानूनी जमावड़ा) के साथ 149 (सामान्य उद्देश्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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