खंड बाबैन के गांव कलाल माजरा का सरपंच तुरंत प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित, पंचायत का चार्ज बहुमत रखने वाले पंच को देने के निर्देश
बाबैन, 25 फरवरी (सुरेश अरोड़ा) :
कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सोलर स्ट्रीट लाइटों में अनियमितता बरतने को लेकर खंड बाबैन के गांव कलाल माजरा के सरपंच सोहन लाल को तुरंत प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पंचायत का चार्ज पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को देने के भी आदेश दिए है। गांव के सुभाष चन्द पुत्र सुरजा राम ने सरकार द्वारा लगाए जा रहे समाधान शिविर में शिकायत देकर सरपंच सोहन लाल द्वारा गांव में लगाई गई सोलर लाईटों में सरपंच, ग्राम सचिव जितेन्द्र सिंह व गुरुकृपा सोलर एनर्जी सिस्टम लाडवा द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। जिसकी जांच को लेकर उपमंडल अधिकारी लाडवा, पीओ(एन.आर.ई.) कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र व उपमंडल अधिकारी(विद्युत) पंचायती राज अम्बाला की कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी ने सुभाष चन्द द्वारा लगाए गए आरोपों को सही पाया था। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51(1) में प्रदत शक्तियों का करते हुए सरपंच सोहन लाल को निलंबित कर दिया है और मामले की आगामी जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उपायुक्त ने ये भी आदेश दिए है कि निलम्बित अवधि के दौरान सरपंच सोहन लाल पंचायत की किसी कार्यवाही में भी भाग नहीं ले सकेगा और ग्राम पंचायत की चल व अचल सम्पत्ति का चार्ज पंचायत के किसी बहुमत रखने वाले पंच को देगा। सुभाष चन्द ने उपायुक्त कुरूक्षेत्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फसले से उन सरपंचों को भी नसीहत मिलेगी जो पंचायत के पैसों को अपनी नीति जागीर समझ कर उसका दुरूपयोग करते है।


