2,20,000 रुपए चालान की जुर्माना राशि लंबित, बाइक इंपाउंड
जुर्माना भुगतान न करने पर बाईक को किया इंपाउंड।
बाइक पर 111 बार एमवी एक्ट 1988 के तहत चालान होने लंबित पाए
चालको से अपिल करती है कि सभी यातायात नियमो का पालन करें
फतह सिंह उजाला
दिनांक 07 अप्रैल । पुलिस उपायुक्त यातायात गुरुग्राम प्रतीक गहलोत , के निर्देशन में कार्य करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त यातायात मुख्यालय/हाईवे श्री सत्यपाल यादव की देखरेख में यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालको को चैकिंग के दौरान 167(8) एमवी एक्ट 1988 के तहत 90 दिनों से अधिक लंबित चालानों के भुगतान न किया जाना पाए जाने पर वाहनों को डिटेन करने बारे निरंतर जागरुक किया जाता है। इस दौरान वाहन चालकों को यह भी बताया जाता है कि उनके कितने चालान लंबित हैं जिनकी अवधि 90 दिनों से अधिक हो चुकी है। इन लंबित चालानों की बकाया राशि का भुगतान न करने वाले वाहन चालकों को कुछ समय के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है।
वाहनों की चैकिंग के दौरान यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा सभी वाहन चालकों को सचेत भी किया जाता है कि अपने लंबित चलानो का तुरन्त भुगतान करें, अन्यथा अत्यधिक चालान लंबित होने पर उन वाहनों को इंपाउंड किया जाएगा। मंगलवार को यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा विशेष चालान अभियान चलाकर वाहनों की चैकिंग की जा रही थी जिसमें जोनल अधिकारी अग्रसेन चौक उप निरीक्षक सुदेश अपने साथ मौजूद अन्य यातायात पुलिस कर्मचारियो की सहायता से एक मोटरसाईकल को चैकिंग के दौरान रुकवाया। जो चैकिंग के दौरान इस मोटरसाईकल पर 111 बार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की विभिन्न धाराओ के तहत चालान होने लंबित पाए गए। जिनमें मुख्यत: बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट, पिलियन राइडर बिना हेल्मेट, रांग साईड ड्राईविंग आदि के चालान शामिल है। जिनकी कुल जुर्माना राशि 2,20,000 रु बकाया पाई गई। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए यातायात पुलिस गुरुग्राम ने गाडी पर मोटर वहीकल एक्ट 1988 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई। इस गाडी पर 90 दिनो से अधिक चालान लंबित होने औऱ बकाया चालानो की जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर इसको इंपाउड करके निर्धारित राजीव चौक पार्किंग में खडा कराया गया।
यातायात पुलिस गुरुग्राम आप सभी वाहन चालको से अपिल करती है कि आप सभी यातायात नियमो का पालन करे और अपने वाहनो पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। बगैर एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन न चलाए, जिससे पुलिस को शरारती/अपराधिक/असामाजिक तत्व को पकडने में सहायता मिलेगी और उनपर लगाम लगाने में मदद भी मिलेगी।
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