
राम रहीम और हरियाणा बीजेपी सरकार के (प्यार)पैरोल दिए जाने पर पर हाईकोर्ट सख्त
chandigarh (Atal Hind)पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि बलात्कार के दोषी ठहराए गए गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim )को उसकी अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जा सकती.
अदालत ने बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम(Ram Rahim News) को बार-बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए. राम रहीम को बीते जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, जो लगभग 10 महीने में उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षों में नौवीं पैरोल थी.
कोर्ट ने हरियाणा सरकार(Haryana Government) को 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए अदालत से अनुमति मांगे.डेरा मुखी राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
एसजीपीसी (SGPC)का कहना था कि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमे उसे दोषी करार दे सजा भी सुनाई जा चुकी है. इसके बावजूद इसके हरियाणा सरकार डेरा मुखी को पैरोल दे रही है जो पूरी तरह से गलत है. लिहाजा डेरा मुखी को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह अन्य और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए.
बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी थी. इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल दी गई थी. इसके बाद वह पिछले साल 21 नवंबर को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आए थे. 2023 में राम रहीम की जेल से यह तीसरी अस्थायी रिहाई थी.
इससे पहले डेरा प्रमुख 30 जुलाई को 30 दिन की पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर आए थे. इससे पहले उन्हें जनवरी में 40 दिन की पैरोल दी गई थी. अक्टूबर 2022 में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी. अक्टूबर की पैरोल से पहले, वह पिछले साल जून में एक महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे. इसके अलावा, उन्हें 7 फरवरी, 2022 से तीन सप्ताह की पैरोल दी गई थी. राम रहीम सिंह अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में दोषी ठहराया गया था.
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