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आठ लोगों को सुनाई 10 वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा

आठ लोगों को सुनाई 10 वर्ष की कैद और जुर्माना की सजा

मारपीट कर डकैती के मामले में बावरिया गैंग के 08 आरोपी दोषी करार

यह  घटना वर्ष 2016 की मानेसर थाना में दर्ज किया गया मामला

एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत के द्वारा सुनाया गया फैसला

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम  18 मार्च । 11 अगस्त 2016 को एक व्यक्ति ने थाना मानेसर, पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया 10/11. अगस्त.2016 की रात को गांव नैनवाल में कुछ व्यक्तियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया । कुछ समय बाद जमीनों में दरवाजा खोला तो उन व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया तथा वे व्यक्ति वहां से भाग गए। प्राप्त शिकायत पर थाना मानेसर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपियों द्वारा इस दौरान गांव सहरावन में भी एक उसी रात एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। अभियोग में कुछ अन्य तत्वों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में  डकैती, शस्त्र अधिनियम से संबंधित धाराएं जोड़ी गई।

उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम पुलिस द्वारा 08 आरोपियों को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान पहचान जय भगवान निवासी छुछकवास जिला झज्जर (हरियाणा), राजबीर उर्फ नाहर सिंह निवासी शिव कॉलोनी जिला झज्जर (हरियाणा), राका उर्फ जितेंद्र उर्फ धर्मवीर निवासी गसिंगपुर जिला फर्रुखाबाद (उत्तर-प्रदेश), नरेश उर्फ संदीप निवासी गांव गसिंगपुर जिला फर्रुखाबाद (उत्तर-प्रदेश), लंबू उर्फ तुली उर्फ विनय निवासी गांव कबूलपुर जिला फरीदाबाद हाल निवासी गांव गोकलगढ़ जिला रेवाड़ी (हरियाणा), मुन्ना उर्फ लक्की उर्फ आयन निवासी दास गार्डन बापड़ोला नजफगढ़, दिल्ली, हेमंत उर्फ धर्म निवासी गांव बापड़ोला नजफगढ़, दिल्ली व सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बांपोई आजाद नगर जिला फर्रुखाबाद (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई।

 अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए तथा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मंगलवार 18 मार्च को उपरोक्त अभियोग में  पुनीत सहगल, एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की माननीय अदालत ने पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपियों को धारा 458 के तहत 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 05 हजार रुपए जुर्माना, धारा 398 के तहत 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व धारा 395 IPC के तहत 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 05 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 397 के तहत 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई।

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