सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट cara.wcd-gov-in पर कर सकते ऑनलाइन पंजीकरण
टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 01282- 2254721 पर भी कर सकते हैं संपर्क
नारनौल (Narnaul News)7 जुलाई/अटल हिन्द ब्यूरो
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में एडॉप्शन हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।जिला बाल संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि निसंतान दंपति अगर बच्चा गोद लेने की सोच रही है, तो उन्हें दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के बारे में जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में एडॉप्शन हेल्प डेस्क पर पूरी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्ण जानकारी नहीं होने पर बिचौलियों के बहकावे में आकर निसंतान दंपति ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। बच्चा गोद लेने व देने के लिए सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 बनाया हुआ है। इसके अनुसार बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट cara.wcd-gov-in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और कानूनी कार्यवाही की जानकारी देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में भी करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सौतेली माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण, रिश्तेदार द्वारा गोद लेना भी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही करवाना चाहिए। इसमें आमतौर पर जैविक माता-पिता की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन यदि उनकी मृत्यु हो गई हो या वह सहमति देने में असमर्थ हो तो बाल कल्याण समिति की अनुमति की आवश्यकता होती है।
संरक्षण अधिकारी सुषमा यादव ने बताया कि किसी भी बच्चे को खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है। किसी भी बच्चे को गोद दिए या ले जाने की एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद ले लेता है या देता है तो वह दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है और बच्चे को बेचता या खरीदना है तो उसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की पूरी जानकारी और पंजीकरण निशुल्क कराया जा रहा है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उनकी जानकारी ली जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता गरिमा वर्मा ने बताया कि इकाई का प्रयास है कि जिला महेंद्रगढ़ स्थित नारनौल के द्वारा किसी भी प्रकार के गैर कानूनी दत्तक ग्रहण न हो जिला बाल संरक्षण नारनौल के द्वारा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए समय-समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप लगाए जाते रहे हैं भविष्य में भी यह कैंप जारी रहेंगे। सभी स्टेकहोल्डर को प्रशिक्षण भी दिया जाता रहता है। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय गली नंबर एक नजदीक स्टार किड्स प्ले स्कूल शास्त्री नगर महेंद्रगढ़ रोड नारनौल में आकर जानकारी ले सकते हैं या टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 01282- 2254721 पर संपर्क कर सकते हैं।
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