AtalHind
दिल्लीराष्ट्रीय

उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया

उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया

उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दिया

 

Advertisement

22 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली पुलिस प्रमुख को यह शक्तियां 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2021 तक के लिए दी गई हैं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है और इसे सामान्य तौर पर जारी किया जाता है. हालांकि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं.

Lt Governor Anil Baijal empowers Delhi Police Commissioner to take custody under NSA

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लेने की शक्तियां दे दी हैं. कुछ नेताओं ने उपराज्यपाल के इस कदम की आलोचना की है.

Advertisement

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है.

22 जुलाई को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस प्रमुख को यह शक्तियां 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2021 तक के लिए दी गई हैं.

अधिसूचना में कहा गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए की धारा तीन की उपधारा (2) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने की शक्तियां दी जाती हैं.

Advertisement

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा है तो एनएसए के तहत उसे कई महीनों तक एहतियातन हिरासत में रख सकते हैं .

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अधिसूचना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, जब भी राजधानी में नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया जाता है.

अधिकारियों का कहना है कि चूंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत मजिट्रियल शक्तियां (हिरासत में लेने की शक्ति) नहीं देती, इसलिए सक्षम अधिकारी जो कि उपराज्यपाल हैं, एक अधिसूचना जारी कर पुलिस प्रमुख को ये अधिकार दे देते हैं.

Advertisement

बता दें कि एसएन श्रीवास्तव के इस साल 30 जून को रिटायर होने के बाद बालाजी श्रीवास्तव ने पदभार संभाला.

राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने फाइल भेजी, जिसे पहले राज्य के गृह विभाग और फिर उपराज्यपाल कार्यालय ने मंजूरी दी. यह नियमित मामला है. अधिसूचना के जरिये हर तीन से छह महीनों में इसे रिन्यू किया जाता है.

 

Advertisement

Delhi Lt. Governor Anil Baijal issues a notification granting power to the Police Commissioner, Delhi Police to apprehend anyone under National Security Act (NSA) till 18th October 2021.

Undeclared Emergency chal rahi hai ya Modi ji ki Pawri ho rahi hai? pic.twitter.com/JmvCkHxIwi

— Srinivas B V (@srinivasiyc) July 24, 2021

Advertisement

इस फैसले पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, ‘दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 18 अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी को भी पकड़ने की शक्ति प्रदान करते हुए एक अधिसूचना जारी की है. अघोषित इमरजेंसी चल रही है या मोदी जी की पावरी हो रही है.’

शाह के इशारों पर मात का खेल अब दिल्ली में भी खेला जायेगा..Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal issues a notification, grants power to the Police Commissioner to apprehend anyone under National Security Act (NSA) till 18th October 2021.#FarmersProtest_AtParliament#Delhi सावधान

— Alka Lamba (@LambaAlka) July 24, 2021

Advertisement

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, (अमित) शाह के इशारों पर मात का खेल अब दिल्ली में भी खेला जाएगा. दिल्ली सावधान.

बता दें कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन कर रहे हैं.

Advertisement
Advertisement

Related posts

भारत में कोविड  की भयानक स्थिति,सभी के लिए चेतावनी की घंटी =UNICEF

admin

शरजील इमाम ने भाषण में हिंसा करने को नहीं कहा, राजद्रोह का मामला नहीं बनता-अदालत

atalhind

यूएन के विशेष दूतों ने कहा- भारत  के आईटी नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन करते हैं

admin

Leave a Comment

URL