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हरियाणा में 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए  मतदान कल 18.30 लाख वोटर करेंगे वोटिंग,सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

हरियाणा में 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए  मतदान कल 18.30 लाख वोटर करेंगे वोटिंग,सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
मतगणना 22 जून को की जाएगी।

 

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चंडीगढ़(अटल हिन्द/राजकुमार अग्रवाल )

हरियाणा की 18 नगरपरिषदों व 28 नगरपालिका के लिए रविवार को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सभी मतदाताओं को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की है। मतगणना का कार्य 22 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगा। 19 जून और मतगणना के दिन 22 जून को चुनावी क्षेत्रों में ड्राई-डे रहेगा। शराब ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे और शराब की बिक्री भी नहीं होगी। इसके साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में मतदान के दिन 19 जून को वेतन सहित छुट्टी देने के लिए हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने पत्र भी जारी किया है।


18 नगरपरिषदों में कुल 12 लाख 60 हजार मतदाता

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगरपरिषदों के कुल 456 वार्ड हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 185 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 100 पुरुष और 85 महिलाएं हैं। वहीं 456 वार्डों में से 15 पार्षदों को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है जबकि बचे 441 वार्डों में 1797 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 1076 पुरुष हैं और 721 महिलाएं हैं। धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगरपरिषदों में कुल 12 लाख 60 हजार मतदाता हैं, इनमें 6 लाख 63 हजार 870 पुरुष जबकि 5 लाख 96 हजार 95 महिला और 35 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि नगरपरिषद चुनाव के लिए कुल 1290 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इनमें 289 संवेदनशील और 235 अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। इन पोलिंग बूथ पर 6450 मतदान कर्मचारी, 82 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 7087 पुलिस से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

28 नगरपालिकाओं में 5 लाख 70 हजार मतदाता
धनपत सिंह ने बताया कि 28 नगरपालिकाओं के कुल 432 वार्ड हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 221 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से 128 पुरुष व 93 महिलाएं हैं। वहीं 432 पार्षदों में से 33 को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। बचे 399 वार्डों में 1301 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, इनमें 783 पुरुष व 518 महिलाएं शामिल हैं। धनपत सिंह ने बताया कि कुल 5 लाख 70 हजार 208 मतदाता हैं, इनमें 3 लाख 1 हजार 677 पुरुष, 2 लाख 68 हजार 517 महिलाएं व 14 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। नगरपालिका के लिए कुल 671 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इनमें से 144 संवेदनशील और 92 अतिसंवेदनशील हैं। इन पोलिंग बूथ पर 3355 मतदान कर्मचारी, 69 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 5206 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

 

रहेगा अवकाश
हरियाणा सरकार ने नगर परिषद प्रधान व वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव के चलते अवकाश की घोषणा की है ताकि क्षेत्र के वोटर (श्रमिक व कर्मचारी) अपना वोट डाल सकें। राज्य की 18 नगर परिषदों व 28 नगर पालिकाओं के प्रधान व वार्ड पार्षद पद के चुनाव के मतदान होगा। इसलिए राज्य सरकार ने नगर परिषद व नगर पालिका के अधिकार-क्षेत्रों में आज चुनाव के दिन राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम तथा शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी फैक्टरी, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों में अवकाश की घोषणा की है ताकि इन सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों के कर्मी अपना वोट डाल सकें।

 4712 ईवीएम की गई वितरित
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि नगरपरिषद व नगरपालिका चुनाव के लिए कुल 4712 ईवीएम वितरित की गई हैं। पुलिस को चुनाव क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्त व नाके लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ पर पीने के पानी व शौचालय की पूरी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में पहले से ही जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर हर मतदान केंद्र पर रखी जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रत्येक मतदान केंद्र पर मास्क व सेनेटाइजर की व्यवस्था भी रहेगी।

वोटिंग कंपार्टमेंट के पास जाने की वोटर के अलावा किसी को नहीं अनुमति
निकाय चुनाव में मतदान के दौरान वोट डालने से पहले प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी व पोलिंग अधिकारी को मतदाता की पहचान के बाद स्याही लगाने, मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लेने के लिए कहा गया है। साथ ही वोट डालने वाले मतदाता के अलावा मीडिया सहित किसी को भी वोटिंग कंपार्टमेंट के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। वोट डालने से पहले प्रथम पोलिंग अधिकारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद उसके बाएं हाथ की सबसे पहली (अंगूठे के साथ वाली) उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। पोलिंग अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी तरह लगी हो और उसे मतदाता द्वारा साफ करने की कोशिश भी ना की गई हो। मतदान केंद्र छोड़ने से पहले प्रत्येक मतदाता की उंगली पर स्याही अच्छी प्रकार से सूख जानी चाहिए। इसके बाद ही संबंधित मतदाता के फार्म-17 ए के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा।

मतदान केंद्र के पास ही प्रत्याशी बना सकता है केवल एक बूथ
मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा बनाए जाने वाले बूथों को मतदान केंद्र की सौ मीटर परिधि से बाहर ही स्थापित किया जा सकता है। किसी भी मतदान केंद्र पर प्रत्याशी द्वारा केवल एक ही बूथ बनाया जा सकता है। प्रत्याशी के बूथ मेें एक मेज तथा दो कुर्सी लगाई जा सकती है और उनके ऊपर उतनी ही बड़ी छतरी या कपड़ा लगाया जा सकता है जो उनको मौसम के हिसाब से धूप से बचाव करें।

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नहीं है वोटर कार्ड तो टेंशन की बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट
हरियाणा में कल 19 जून को निकाय चुनाव होने को लेकर मतदान होगा। प्रदेश की 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। मतगणना 22 जून को की जाएगी। अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान का प्रमाण दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है। लेकिन अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो पहचान पत्र होने पर भी वह वोट नहीं डाल सकता है। मतदाता सूची में नाम होना वोट डालने के लिए पहली प्राथमिकता है। रविवार को होने वाले निकाय चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के ना होने पर भी मतदाता वोट डाल सकता है। इसके लिए मतदाता को आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा। लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड इत्यादि के जरिए भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।

शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
रविवार को मतदान समाप्ति तक ड्राई-डे रहेगा। साथ ही बुधवार को मतगणना पूरी होने तक भी संबंधित क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान संबंधित चुनाव क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब की बिक्री नहीं की जा सकती। निकाय चुनाव मतदान समाप्ति तक और मतगणना वाले दिन मतगणना की समाप्ति तक शराब की बिक्री या होटलों में वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है।

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