
कलायत 23 मई /अटल हिन्द /तरसेम सिंह
हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कलायत के तहसीलदार दिनेश ढिल्लों को एडीसी जांच में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उपायुक्त, सिरसा का कार्यालय रहेगा और वे उपायुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।साथ ही निलंबन की अवधि के पहले छह माह के दौरान तहसीलदार दिनेश ढिल्लों हरियाणा सिविल सेवा नियम (सामान्य) 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे। यह भत्ता उस वेतन के बराबर होगा जो वह अर्ध वेतन पर अवकाश लेने की स्थिति में प्राप्त करते। इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह इस अवधि में किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। यह आदेश वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से 1169-ई-5-2025/4535 चंडीगढ़ के तहत जारी किया गया है।
मामला डीएसपी कैथल के गाड़ी चालक सुखविंदर सिंह की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत के अनुसार उनकी छोटी बहन रीना गांव चौशाला की निवासी है। वर्ष 2017 में पति की मृत्यु के बाद तीन बच्चों के साथ वहां रह रही है। परिवार की चार एकड़ पुश्तैनी भूमि में से दो एकड़ जमीन धोखे से किसी अन्य के नाम करवा ली गई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि तहसीलदार दिनेश ढिल्लों ने जानबूझकर रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए मामले की सुनवाई नहीं की और कार्यवाही से परहेज किया।
इस मामले में एडीसी द्वारा की गई जांच की गई। जांच में सामने आया कि तहसीलदार ने अपने रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पटवारी, कानूनगो व नायब तहसीलदार की रिपोर्ट को दरकिनार कर खुद से कार्यालय में बैठ कर झूठी रिपोर्ट बना दी जबकि शिकायतकर्ता पक्ष को बुलाया ही नहीं गया। जांच में पाया गया की वर्ष 2023-24 में भी उक्त जमीन का आबियाना मनीष के नाम से जमा हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा तहसीलदार पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई।