एचटेट परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू : जिलाधीश
04 एवं 05 जुलाई को परीक्षा के दौरान 500 मीटर के दायरे में हथियार ले जाने, भीड़ एकत्रित करने व मोबाइल फोन ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध*
परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें भी रहेंगी बंद, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए आदेश
रणबीर सिंह रोहिल्ला/सोनीपत/02 जुलाई 2026
सोनीपत जिलाधीश नेहा सिंह ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 04 एवं 05 जुलाई को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों एवं उनके 500 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने बताया कि एचटेट परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था या नकल की संभावना को रोकने के लिए परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट (फोटोकॉपी) की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के परिसर एवं उसकी सीमा के भीतर अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधीश ने संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराई जाए। किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेशों का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें, बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा केंद्र पर लेकर न आएं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा को पूर्णत: शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराना है।

