मृतका के परिजन पंचकूला पहुंचे और उन्होंने महिला की मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस को शिकायत दी
पंचकूला /30 मई/ अटल हिन्द ब्यूरो
पंचकूला में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला जनवरी 2023 का है। पुलिस के अनुसार 13 जनवरी 2023 की रात सेक्टर-19 पुलिस चौकी को अभयपुर क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
जांच के दौरान मृतका के परिजन पंचकूला पहुंचे और उन्होंने महिला की मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस को शिकायत दी। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। संतान न होने के कारण उसका पति अक्सर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। वह दूसरी शादी करने की इच्छा भी जाहिर करता था, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
परिजनों की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-20 में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई गुरबचन सिंह ने की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल से मिले सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी पति को दोषी करार दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के इस फैसले को महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और वैवाहिक प्रताड़ना से जुड़े मामलों में एक अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है।


