सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पोस्टर-बैनर लगाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : आयुक्त
नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर एवं प्रचार सामग्री लगाने पर होगी एफआईआर
शहर की स्वच्छता, सौंदर्य एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं की गरिमा बनाए रखने में नागरिक करें सहयोग
नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय में नगर सुधार मंच के सदस्यों के साथ की बैठक
फोटो 13एसएनपी1 : सोनीपत। निगम आयुक्त से मिलते नगर सुधार मंच के पदाधिकारी।
रणबीर सिंह रोहिल्ला/सोनीपत/13 जुलाई 2026
नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल, मुख्य चौक, महापुरुषों की प्रतिमाओं, स्मारकों अथवा अन्य प्रमुख स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर लगाने की अनुमति नहीं है।
नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय में नगर सुधार मंच के सदस्यों के बैठक की। इस दौरान शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि विभिन्न संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस संचालकों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शहर के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, महापुरुषों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों के आसपास बिना अनुमति पोस्टर एवं बैनर लगाए जा रहे हैं।
इस प्रकार की गतिविधियां न केवल शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता को प्रभावित करती हैं, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ऐसे में सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, प्रिंटिंग प्रेस संचालक तथा आम नागरिक नगर निगम के नियमों का पालन करें और बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग अथवा प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर न लगाएं।
उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अवैध रूप से पोस्टर या बैनर लगाए जाने का मामला सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति, संस्था, प्रिंटिंग प्रेस संचालक तथा लाभार्थी के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शहर की स्वच्छता, सौंदर्य एवं सार्वजनिक संपत्तियों की गरिमा बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें तथा अवैध पोस्टर एवं बैनर लगाने जैसी गतिविधियों से परहेज करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुंदर सोनीपत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

