गैर ईरादत्न हत्या के मामले में 6 दोषियों को 5 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक पर 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा ।
नरवाना 8 मई (नरेन्द्र जेठी)
पलिस की मजबुत पैरवी व ठोस साक्ष्यों के आधार पर नरवाना के गांव कलोदा कंला में हुई गैर इरादत्न हत्या मामले में अतिरिक्त एंव सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है ।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर नरवाना में शिकायतकर्ता छोटू वासी कलोदा कलां ने अपनी शिकायत में बताया कि बिजली की तार को लेकर हुए विवाद के दौरान उसके परिवार पर दोषी पक्ष ने लाठी, जेली, गंडासा व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में शिकायतकर्ता, उसके भाई संदीप, पिता महेंद्र सिंह व माता कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गए थे,
जिन्हें उपचार हेतु पहले सरकारी अस्पताल नरवाना तथा बाद में पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया था जिसकी शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नरवाना में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तथा झगडे में लगी चोटो के कारण दौराने ईलाज सदींप कि मौत हो गयी थी ।
थाना सदर नरवाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। जींद पुलिस द्वारा दिये गये ठोस साक्ष्य व डीडीए सुरेन्द्र खटकड कि मजबुत पैरवी के आधार पर माननीय अतिरिक्त एंव सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए
6 आरोपियों ( ईन्द्र,सोनू,विजय उर्फ बिजा, प्रवीण, समुन्द्र व सुनील वासियान कलोदा कंला ) को दोषी करार देते हुए धारा 148 आईपीएस, के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 304(आईआई) सहपठित धारा 149 आईपीएस के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 सहपठित धारा 149 आईपीएस के तहत 6 माह का कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास कि सजा सुनाई । पुलिस आमजन से अपील करती है किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।


