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हम ‘तालिबान राज्य नहीं हैं.’मुख्य आरोपी भूपिंदर तोमर उर्फ़ पिंकी चौधरी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार-अदालत

हम ‘तालिबान राज्य नहीं हैं.’मुख्य आरोपी भूपिंदर तोमर उर्फ़ पिंकी चौधरी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार-अदालत

दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ तथा मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी करने के मुख्य आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपिंदर तोमर उर्फ़ पिंकी चौधरी की याचिका को ख़ारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने कहा कि हम तालिबान राज्य नहीं हैं. कानून का राज, हमारे बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी समुदाय के शासन का पवित्र सिद्धांत है.

नई दिल्ली:() दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष और जंतर मंतर पर भड़काऊ तथा मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करने के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाने के आरोप हैं.
अदालत ने कहा कि हम ‘तालिबान राज्य नहीं हैं.’हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपिंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी की याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने खारिज कर दी और कहा कि अतीत में ऐसी घटनाओं के कारण सांप्रदायिक तनाव उपजा है,
जिससे दंगे हुए और जानमाल का नुकसान हुआ.न्यायाधीश ने 21 अगस्त को अपने आदेश में कहा, ‘हम तालिबान राज्य नहीं हैं. कानून का राज, हमारे बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी समुदाय के शासन का पवित्र सिद्धांत है. आज जब पूरा भारत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है तब कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी असहिष्णु और स्वकेंद्रित मानसिकता में जकड़े हुए हैं.’
इसी मामले में दिल्ली की एक अन्य अदालत ने प्रीत सिंह, दीपक सिंह हिंदू और विनोद शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि हालांकि हर किसी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह समाज में धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ नहीं सकता है.हालांकि, इसी मामले में भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय को दो दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के बाद जमानत पर रिहा किया जा चुका है.
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