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हरियाणा में आज से 10 से 12 बजे तक पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य, नहीं तो…

भिवानी: अब प्रदेश के सभी 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में नियुक्त पटवारी और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 से 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन 2 घंटों दौरान वे अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। इस संबंधी फाइनेंशियल कमिश्नर रैवेन्यू एंड चीफ सैक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे।

सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने से पहले मूवमैंट रजिस्टर यानी रोजनामचा में भी इसका विवरण दर्ज करेगा। सरकार ने यह फैसला आम लोगों की जमीन संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी के सीट पर नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पाने के चलते उठाया है। सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि यह सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला उपायुक्त की रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डी.सी. कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। यहां बता दें कि प्रदेश भर में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं। इनमें अकेले भिवानी में लगभग 100 पटवारी और कानूनगो हैं। वहीं कई जरूरी रिपोर्ट के लिए भी पटवारी को इधर-उधर तलाशना पड़ता है। इससे आम जनता को परेशानियों को सामना करना पड़ता है।

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