अंबाला में होटल कारोबारी पर जानलेवा हमले के मामले में सातों दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
अंबाला शहर के चर्चित सिटी प्लाजा के निकट होटल कारोबारी पर जानलेवा हमला कर हत्या की साजिश रचने के बहुचर्चित मामले में बुधवार को अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समप्रीत कौर की अदालत ने प्रत्येक दोषी को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास, 20-20 हजार रुपये के जुर्माने तथा शिकायतकर्ता राजेश कुमार को कुल एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
दोषी ठहराए गए आरोपियों में अंबाला सिटी निवासी रोहित, देवेंद्र उर्फ टीटू, जितेंद्र उर्फ राजू, अनिल कुमार, लुधियाना निवासी मुख्य शूटर सुखविंदर सिंह उर्फ मोनी, रेकी करने वाला जतिन कुमार और सहयोगी दर्पण कुमार शामिल हैं। इनमें अनिल कुमार, अंबाला सिटी से तीन बार विधायक रहे दिवंगत मास्टर शिव प्रसाद के पुत्र हैं। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
6 दिसंबर 2019 को हुआ था हमला
यह सनसनीखेज वारदात 6 दिसंबर 2019 की रात लगभग 10:30 बजे हुई थी। रेलवे रोड स्थित होटल ग्रैंड के मालिक एवं सेक्टर-7 निवासी राजेश कुमार अहलूवालिया अपनी सेंट्रो कार से घर लौट रहे थे। जब वह सिटी प्लाजा के पास पहुंचे, तो मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उन्हें रुकने का संकेत दिया।
राजेश कुमार ने जैसे ही कार का शीशा नीचे किया, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने उन्हें जान से मारने की नीयत से सीधे गोली मार दी। गोली उनके सिर के बाईं ओर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें नागरिक अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां उपचार के बाद उनकी जान बच सकी।
दुकान खाली कराने के विवाद ने लिया आपराधिक रूप
जांच के दौरान सामने आया कि रेलवे Road पर शिकायतकर्ता राजेश कुमार की तीन दुकानें थीं। इनमें रोहित, देवेंद्र उर्फ टीटू, जितेंद्र उर्फ राजू और अनिल कुमार किरायेदार के रूप में कारोबार कर रहे थे। दुकानों को खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने राजेश कुमार की हत्या की साजिश रची और शूटर की मदद से हमला करवाया।


