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गरीबों और मृत व्यक्तियों को भी नहीं बख्शा  ,कोर्ट बोला डिपो होल्डर पर करो केस दर्ज 

गरीबों और मृत व्यक्तियों को भी नहीं बख्शा  ,कोर्ट बोला डिपो होल्डर पर करो केस दर्ज

गरीबों और मृत व्यक्तियों का राशन डकारने वाले डिपो होल्डर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज़ करने के लिए हाई कोर्ट  का हरियाणा सरकार को नोटिस।

कुरुक्षेत्र (अटल हिन्द ब्यूरो )

जिले के दो गांवों भगवानपुर और रामनगर के 9 याचिकर्ता संदीप सिंह,  कर्मो देवी, सतपाल वगैरा ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई कि उनके दोनों गांवों का डिपो होल्डर कई सालों से न सिर्फ उनको कम राशन दे रहा है बल्कि काफ़ी समय पहले स्वर्ग सिधारे हुए व्यक्तियों के नाम से भी राशन डकार रहा है।

इस बारे में गांव के लोगों ने सीएम विंडो पर भी शिकायत की, लेकिन सिर्फ हड़प किए गए राशन की कीमत वसूल करके और डिपो होल्डर को चेतावनी देकर खानापूर्ति कर दी गई ।

अगर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होने पर कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती और काफी बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन पूरे मामले को बड़े अधिकारियों की मदद से दबा दिया गया।

हाई कोर्ट सरकार व डिपो होल्डर को नोटिस जारी करते हुए 30 नवंबर तक जवाब देने को कहा कि क्यों ना भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाए।

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