कैथल में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन: 42 कोचिंग सेंटर और 30 होटलों को नोटिस, एक महीने में कमियां दूर नहीं की तो होंगे सील
कैथल / 07 जुलाई 2026 / अटल हिन्द ब्यूरो
कैथल। जिले में कोचिंग सेंटरों और होटलों में सुरक्षा मानकों को लेकर अग्निशमन (फायर) विभाग पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले 42 कोचिंग सेंटरों और 30 होटलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच के दौरान इन सभी संस्थानों में फायर एनओसी (NOC) की अनुपलब्धता सहित सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां पाई गईं।
अग्निशमन विभाग के मुताबिक, चेकिंग के दौरान इन संस्थानों में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले और जरूरी दस्तावेजों में भी भारी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने सभी दोषी संस्थानों को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए ठीक एक महीने (30 दिन) का समय दिया है। इस तय समय सीमा के भीतर इन्हें न सिर्फ फायर एनओसी से जुड़े तमाम कागजात पूरे करने होंगे, बल्कि अपने परिसरों में अग्निशमन उपकरणों को भी वर्किंग कंडीशन में लाना होगा।
अधिकारियों की चेतावनी: अगर एक महीने के भीतर इन संस्थानों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब या सुधार देखने को नहीं मिला, तो विभाग की ओर से अंतिम चेतावनी के रूप में दूसरा नोटिस थमाया जाएगा।
लापरवाही पर सीधे मुख्यालय भेजी जाएगी फाइल, रद्द होगा लाइसेंस
विभाग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के मामलों में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरे नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि कोई संस्थान फायर सेफ्टी के मानकों को पूरा करने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सीधी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे डिफॉल्टर कोचिंग सेंटरों और होटलों की फाइल तुरंत सीलिंग की सिफारिश के साथ उच्च मुख्यालय को भेज दी जाएगी। इसके बाद इन संस्थानों को पूरी तरह बंद करने और उनके कमर्शियल लाइसेंस को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

