हाथ (छात्र का) तोड़ दिया तो क्या हुआ ?
यह घटना गुरुवार को पाटोदा के संस्कारम स्कूल की
पीड़ित छात्र फरुखनगर के गांव से शेखुपुर माजरी का रहने वाला
छात्र के पिता की शिकायत पर थाना माछरोली में मामला दर्ज
पिता का आरोप बेटे का मानसिक और शारीरिक शोषण किया
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । अध्यापक ने टका सा जवाब दिया हाथ तोड़ दिया तो क्या हुआ ? मुख्य रूप से यही बात कहते हुए गंभीर आरोप पीड़ित छात्रा के पिता के द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई गई रपट में लगाए गए हैं। पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी टीचर ने तो छात्र बेटे की कक्षा का अध्यापक है और नहीं किसी विषय का अध्यापक है। यह घटना साथ लगते गांव पाटोदा में संस्कारम स्कूल की गुरुवार की ही है । इस विषय में पीड़ित छात्र के पिता के द्वारा थाना माछरोली में दी गई शिकायत पर माछरोली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच आरंभ कर दी है।
चरण सिंह पुत्र प्यारेलाल पूर्व सैनिक शेखूपुर माजरी निवासी के मुताबिक उसके पास दो बच्चे हैं । एक बेटा और एक बेटी। 16 वर्ष का बेटा यश पाटोदा में संस्करण स्कूल में वाणिज्य संकाय में पढता है। गुरुवार को सुबह वह घर पर ही था, इस समय अध्यापक कर्ण का फोन आया और बताया गया कि यश का हाथ तोड़ दिया। यह सुनते ही चरण सिंह अपने साथी जयपाल पुत्र श्री राम के साथ स्कूल पहुंचा। तो पता लगा कि बेटे यश को संस्कारम अस्पताल में भेजा गया है । यह जानकारी मिलने पर बेटे के पास पहुंचा तो बेटे यश ने बताया अध्यापक सोनू ने हाथ तोड़ दिया। यह अध्यापक ने तो वाणिज्य संकाय का अध्यापक है और ना ही किसी अन्य विषय का अध्यापक है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक चरण सिंह आरोपी अध्यापक आर एस राठौड़ से मिला तो टका सा जवाब दिया, हाथ तोड़ दिया तो क्या हुआ ? पीड़ित छात्र के पिता का आरोप है इस घटना में मेजबान स्कूल के प्रिंसिपल का पूरा सहयोग है। अध्यापक ने साफ तौर से बच्चों को जान से मारने की नीयत से चोट मारी है । इतना ही नहीं अस्पताल जाते समय आरोपी अध्यापक पर रास्ता रोकने का भी आरोप लगाया गया है। पिता चरण सिंह का यह भी आरोप है कि अन्य परिजन आए तो स्कूल के अन्य स्टाफ ने भी उनका रास्ता रोका और झगड़ा करते हुए अभद्र व्यवहार किया। आरोपी अध्यापक के द्वारा बेटे को कई थप्पड़ और लात मारी गई । इस प्रकार मासूम बच्चों के साथ की गई मारपीट में स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यक्ष सहित आरोपी टीचर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए । पिता का आरोप है बच्चों के साथ मारपीट करने और उसका हाथ तोड़ दिया जाने से बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है । उसका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया गया।
पीड़ित छात्रा यश के पिता चरण सिंह के द्वारा दी गई शिकायत पर थाना माछरोली पुलिस के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2 ),126(2), 351(3), 3 (5) बीएनएस 2023 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अपनी जांच आरंभ कर दी गई है।
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