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चण्डीगढ़ टॉप न्यूज़

कोरोना वैक्सीनेशन नौकरियों पर पड़ी भारी ,हाई कोर्ट के खिलाफ : हाई कोर्ट में याचिका !

चंडीगढ़ (अटल हिन्द ब्यूरो )कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज न लगने के कारण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ड्राइवर भर्ती परीक्षा का पेपर देने से रोकने पर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही लगाए भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितता के आरोप।*
रविवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्राइवर भर्ती परीक्षा का पेपर लिया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को पेपर देने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगी थी। ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से याचिका दायर करके मामले को हाई कोर्ट के सामने उठाया है, जिसकी सुनवाई वीरवार को होगी। याचिका में हाई कोर्ट को पार्टी बनाने के अलावा रजिस्ट्रार विजिलेंस को भी पार्टी बनाया गया है।
याचिका में दलील दी गई है कि अभ्यर्थियों को भेजे गए रोल नंबर में कोविड दिशा निर्देशों में वैक्सीनेशन की कोई शर्त नहीं थी, हालांकि फिर भी उन्होंने पहली डोज ले ली थी और दूसरी डोज के लिए 2-3 महीने बाद की तारीख दी गई है। इससे पहले अपनी मर्जी से कोई दूसरी डोज नहीं लगवा सकता। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि किसी भी कानून के तहत किसी को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा  सकता। वैक्सीनेशन के बहाने उनके रोजगार के मौलिक अधिकार को छीना गया है।
साथ ही याचिकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ लोग 1000-2000 रुपए लेकर कोविड नेगेटिव व वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट बनाते देखे गए। और कुछ अभ्यर्थियों को बिना वैक्सीनेशन के सबूत चेक किए हुए भी परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई वीरवार को निर्धारित हुई है।
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