सोशल मीडिया पर आपराधिक गिरोह द्वारा फिरौती मांगने व धमकी देने का मामला
प्रसारित न्यूज के मामले में कार्यवाही, 07 आरोपियों को काबू किया
कर्मचारी के माध्यम से प्रति माह 50,000 की फिरौती देने की धमकी
प्रसारित न्यूज/वीडियों तथा शिकायत में फिरौती व जान से मारने के तथ्य जांच में झूठे
मामला आपसी लड़ाई-झगड़े का, पुलिस द्वारा नियमानुसार निवारक कार्यवाही
फतह सिंह उजाला /गुरुग्राम /19 जुलाई 2026 /अटल हिन्द ब्यूरो
18 जुलाई को पुलिस चौकी धनकोट, पुलिस थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम में एक शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि 15 जुलाई को कुछ व्यक्ति इसकी दुकान पर आए। इसके कर्मचारी के माध्यम से प्रति माह 50,000 की फिरौती देने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद 17 जुलाई की रात्रि को आरोपी दोबारा इसकी दुकान पर पहुंचे और फिर से फिरौती की मांग की तथा विरोध करने पर इसके साथ मारपीट की। बाद में आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर दुकान पर पहुंचे, तोड़फोड़ की, सोने की चेन छीन ली, जान से मारने का प्रयास किया तथा जान से मारने की धमकी दी।
उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों की विभिन्न माध्यमों से जांच की गई और शिकायतकर्ता व शिकायत में बताए गए आरोपियों के ब्यान अंकित किए गए। पुलिस द्वारा की गई जांच, अंकित किए गए ब्यानों व एकत्रित किए गए तथ्यों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण किया करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मामले में शिकायतकर्ता किराए पर रहता है तथा इसके मकान मालिक तथा आरोपी पक्ष आपस में पड़ोसी हैं। दिनांक 17/18 जुलाई की रात्रि को पेशाब करने की बात को लेकर शिकायतकर्ता, इसके मकान मालिक तथा आरोपियों के बीच कहासुनी होने पर विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच मारपीट एवं तोड़फोड़ की घटना घटित हुई।
पुलिस चौकी धनकोट, थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त मामले में उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आगामी कार्यवाही करते हुए संडे को गुरुग्राम से 07 व्यक्तियों 1. सुरेन्द्र निवासी गांव खेडकी माजरा, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 2. अशोक निवासी धर्मपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 3. मुकेश निवासी गांव नगला, जिला झज्जर (हरियाणा), 4. मुकेश निवासी गांव खेडकी माजरा, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 5. सागर निवासी धर्मपुर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), 6. जोगेन्द्र निवासी गांव खेडकी माजरा, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) तथा 7. विजय निवासी गांव खेडकी माजरा, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को काबू करके इनके खिलाफ धारा 126/170 बीएनएसएस के तहत नियमानुसार निवारक कानूनी कार्यवाही की गई।
गुरुग्राम पुलिस की आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें तथा किसी भी घटना/वारदात की सच्ची व सही सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कानूनी कार्यवाही की जा सके। अभियोग का अनुसंधान जारी है। ऐगुरुग्राम पुलिस सभी पत्रकारों से अपील करती है कि किसी भी आपसी विवाद या आपराधिक घटना को बिना पुष्ट तथ्यों के किसी गैंग, मंथली वसूली या रंगदारी से जोड़कर प्रसारित न करें। उपरोक्त मामले में पुलिस जांच में ऐसे दावों की पुष्टि नहीं हुई है। अतः केवल सत्यापित तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित करें और अनजाने में किसी गैंग का नाम लेकर उसे अनावश्यक प्रसिद्धि न दें। भ्रामक या अपुष्ट खबरें प्रसारित करने से बचें तथा जिम्मेदार और निष्पक्ष पत्रकारिता का पालन करें।
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