अवैध झुग्गियों पर चला मानेसर नगर निगम का बुलडोजर
नौरंगपुर में निजी जमीन पर बनाई गई चार दर्जन से अधिक झुग्गियां
कार्रवाई म्युनिसिपल काॅर्पोरेशन एक्ट की धारा 261 के तहत की गई
निगम ने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी
अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स / फतह सिंह उजाला/मानेसर | 03 अगस्त 2026
मानेसर (हरियाणा)। नगर निगम मानेसर (MCM) ने अवैध कब्जों, अनधिकृत निर्माणों और बिना अनुमति बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ अपने सख्त तेवर बरकरार रखे हैं। निगम प्रशासन ने सोमवार को क्षेत्र के गांव नौरंगपुर में एक बड़ा प्रवर्तन अभियान (Enforcement Drive) चलाते हुए करीब आधा एकड़ (लगभग 2,420 वर्ग गज) निजी भूमि पर अवैध रूप से बसाई गई 50 से अधिक झुग्गियों (कच्चे-अस्थायी निर्माणों) को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया।
हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 261 के तहत हुई कार्रवाई
निगम अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नौरंगपुर स्थित उक्त निजी जमीन पर भू-माफिया/कब्जाधारियों द्वारा बिना किसी नक्शा पास कराए अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध झुग्गियों का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
यह पूरी कार्रवाई हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1994 की धारा 261 (Section 261) के तहत मिले कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमल में लाई गई है। धारा 261 के तहत नगर निगम सीमा के भीतर किसी भी बिना अनुमति वाले स्थायी या अस्थायी निर्माण को हटाने का पूर्ण अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित है।
भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चला बुलडोजर
कार्रवाई के दौरान मौके पर शांति व्यवस्था और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं एसडीओ शशिकांत के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा (Enforcement Wing) तैनात रही।
उपस्थित प्रमुख अधिकारी: एसडीओ विकास शर्मा, जूनियर इंजीनियर (JE) देवेंद्र कुमार, जेई मंदीप, और टेक्निकल सुपरवाइजर धीरज कुमार।
सुरक्षा व्यवस्था: सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच निगम के पीले पंजे (बुलडोजर) ने पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।
निगम आयुक्त का कड़ा रुख: नियमों के उल्लंघन पर ज़ीरो टॉलरेंस
नगर निगम मानेसर के आयुक्त प्रदीप सिंह ने इस संबंध में प्रशासनिक रुख स्पष्ट करते हुए कहा:
“निगम का उद्देश्य आम नागरिकों को परेशान करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में कानून का शासन और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। चाहे भूमि निजी हो या सरकारी, बिना किसी पूर्व अनुमति या विभागीय मंजूरी (Change of Land Use / CLU) के किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरह से गैर-कानूनी है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
प्रवर्तन शाखा को निर्देश और आमजन से अपील
निगम आयुक्त ने बताया कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों, निजी जमीनों पर व्यावसायिक अस्थायी झुग्गियों और सरकारी रास्तों पर अतिक्रमण की निगरानी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
तुरंत कार्रवाई के निर्देश: प्रवर्तन शाखा को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि जहाँ भी नियमों के खिलाफ निर्माण की शिकायत या सूचना मिले, वहाँ बिना किसी भेदभाव के तुरंत जांच कर नियमानुसार ध्वस्तिकरण और एफआईआर (FIR) की कार्रवाई की जाए।
नागरिकों से अपील: आयुक्त प्रदीप सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण (आवासीय/व्यावसायिक) शुरू करने से पहले नगर निगम और नगर योजनाकार (DTP) कार्यालय से आवश्यक एनओसी (NOC) व स्वीकृति जरूर प्राप्त करें। बिना अनुमति के निर्माण में पैसा लगाने से बचें, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

