जिला में एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रकाशित हुई प्रारूप मतदाता सूची : उपायुक्त
सभी मतदाता अपना नाम अवश्य जांचें
30 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी दावे एवं आपत्तियां, 03 अक्टूबर को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
उपायुक्त ने राजनीतिक दलों से मतदाताओं को जागरूक करने का किया आह्वान, एईआरओ करेंगे नोटिसों की सुनवाई एवं निस्तारण
उपायुक्त नेहा सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची को लेकर की राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक
रणबीर सिंह रोहिल्ला/सोनीपत/31 जुलाई 2026 /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिले की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई हैं, जिसकी प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी जाएगी।
उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, पता एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे निर्धारित अवधि के भीतर ठीक कराया जा सके।
उपायुक्त ने लघु सचिवालय में जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन एवं आगामी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने राजनीतिक दलों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने तथा अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि है, नाम हटाने, जोडऩे, स्थानांतरण अथवा अन्य संशोधन की आवश्यकता है, तो 30 अगस्त तक संबंधित निर्वाचन कार्यालय में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं।
उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपना विवरण जांचें तथा किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है अथवा जिनके नाम, आयु, पता या अन्य विवरण उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।
नोटिस में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि संबंधित मतदाता को किस तिथि, किस समय एवं किस स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होना है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) नियुक्त किए जा चुके हैं।
ये अधिकारी नोटिसों की सुनवाई, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण तथा आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया को 28 सितंबर तक पूरा करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि सभी दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद 03 अक्टूबर 2026 को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का सही विवरण मतदाता सूची में दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें और उन्हें प्रेरित करें कि वे प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें।
यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो निर्धारित समयावधि के भीतर दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराकर उसका सुधार करवाएं। उन्होंने कहा कि
निर्वाचन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, सीईओ जिला परिषद डॉ. अनमोल, एसडीएम गन्नौर प्रवेश कादियान, एसडीएम खरखौदा अमित कुमार, एसडीएम गोहाना अंकित कुमार, निर्वाचन तहसीलदार दिनेश कुमार, सहायक वेदपाल चौहान, पार्टी पदाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

