गुरुग्राम: 12वीं पास झोलाछाप डॉक्टर चला रहा था अवैध गर्भपात का धंधा, 1,200 रुपये में एमटीपी किट देते रंगे हाथों गिरफ्तार
गुरुग्राम /अटल हिन्द न्यूज रिसोर्स/27 जुलाई 2026 /फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम साइबर सिटी के सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग (PCPNDT) और पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी डॉक्टर बनकर अवैध रूप से गर्भपात (Abortion) करने वाले एक 12वीं पास झोलाछाप को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 27 वर्षीय कमल महतो के रूप में हुई है, जो बिना किसी वैध डिग्री या पंजीकरण के बंजारा मार्केट (गांव घाटा) के पास ‘कमल क्लीनिक’ चला रहा था।
डिकॉय पेशेंट भेजकर बिछाया गया जाल
पीसीपीएनडीटी विभाग के नोडल अधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि कमल महतो नामक व्यक्ति बिना किसी मेडिकल डिग्री के गर्भवती महिलाओं का अवैध रूप से गर्भपात कर रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए स्वास्थ्य विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से एक गर्भवती महिला को ‘डिकॉय पेशेंट’ (बनावटी ग्राहक) बनाकर क्लीनिक भेजा।
आरोपी ने महिला से गर्भपात के एवज में 1,200 रुपये तय किए और उसे अनवांटेड किट (MTP Kit) देकर सेवन करने का तरीका समझाया। जैसे ही डिकॉय महिला ने बाहर खड़ी टीम को इशारा किया, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा।
12वीं पास निकला आरोपी, भारी मात्रा में मेडिकल उपकरण बरामद
पूछताछ के दौरान आरोपी कमल महतो ने स्वीकार किया कि वह केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा है। उसके पास चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा या लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा उसका क्लीनिक भी एमटीपी एक्ट (MTP Act) के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया। आरोपी क्लीनिक में मौजूद दवाओं, खरीद-बिक्री या मरीजों से जुड़ा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका।
पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध दवाइयां, एमटीपी किट्स और चिकित्सा उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी मूल रूप से गांव दुर्गापुर, जिला मालदा (पश्चिम बंगाल) का रहने वाला है और वर्तमान में बंजारा मार्केट, गांव घाटा, गुरुग्राम में रह रहा था।
स्वास्थ्य और कानूनी जोखिम
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, बिना किसी योग्य डॉक्टर की सलाह के एमटीपी किट (Schedule H1 Drug) का सेवन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। इससे अत्यधिक रक्तस्राव (Severe Bleeding), संक्रमण (Sepsis) और यहां तक कि महिला की जान भी जा सकती है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर-65 थाने में संबंधित धाराओं, एमटीपी एक्ट 1971 और मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी डॉक्टरों और अवैध गर्भपात का धंधा चलाने वालों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

